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अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 10 प्रतिशत का सीमा बंधन शिथिल-हिंदी समाचार
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अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 10 प्रतिशत का सीमा बंधन शिथिल

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अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 10 प्रतिशत का सीमा बंधन शिथिल
अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 10 प्रतिशत का सीमा बंधन शिथिल
अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 10 प्रतिशत का सीमा बंधन शिथिल
अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 10 प्रतिशत का सीमा बंधन शिथिल

रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 10 प्रतिशत पदों के सीमाबंधन को आगामी 14 सितम्बर तक शिथिल करने का आदेश जारी कर दिया है।

आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि राज्य मंत्रि परिषद के निर्णय के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। परिपत्र के अनुसार तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए दस प्रतिशत पदों के सीमाबंधन के फलस्वरूप कुछ विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने की वजह से ऐसे प्रकरणों के लंबित रहने के मद्देनजर सीमाबंधन को शिथिल किया गया है।

परिपत्र में अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का निराकरण 14 सितम्बर तक सुनिश्चित किए जाने और 30 सितम्बर तक सभी विभागों द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को इस आशय का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से भेजने का निर्देश दिया गया है।