अजमेर। कोविड-19 के लिए निर्धारित गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर अजमेर शहर में 10 प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही करते हुए उन्हें आगामी 24 घंटे के लिए सीज किया गया।
उपखण्ड अधिकारी अवधेश मीना ने बताया कि अजमेर शहर में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। इसके अंतर्गत गुरूवार को विभिन्न क्षेत्रों के लिए नियुक्त इंसीडेन्ट कमाण्डर के निर्देशन में गठित दलों द्वारा कार्यवाही की गई।
कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करने के लिए व्यापारियों एवं नागरिकों से समझाइश की गई। गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया गया। गाइडलाइन का उल्लंघन पाए जाने पर गुरूवार को 10 प्रतिष्ठानों को सीज किया गया।
इनमें न्यू मैजेस्टि्रक रोड़ के स्वास्तिक ऑटोमोबाईल, नास्ते की दुकान, हरीश प्रोविजन स्टोर, गुप्ता इलेक्ट्रोनिक्स, होटल न्यू मैजेस्टि्रक, वेवाज होजरी एवं एसेसरीज, गणेश ट्रेर्डस एवं विजय बेकरी को सीज किया गया।
नगर निगम की उपायुक्त तारामती वैष्णव ने बताया कि नगर निगम के दल द्वारा भी ब्यावर रोड़, रामगंज, चन्द्रवरदाई नगर एवं अजय नगर में कार्यवाही की गई। कोविड-19 गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले 19 व्यक्तियों से 6400 रूपये का जुर्माना वसूला गया।
कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर ब्यावर रोड की गुरू बच्चन सिंह प्रोवजिन स्टोर तथा चन्द्रवरदाई नगर के हबीबी प्योर वेज रेस्टोरेन्ट को 24 घंटे के लिए सीज किया गया। नगर निगम के दल ने राजस्व अधिकारी प्रकाश डूडी के नेतृत्व में यह कार्यवाही की। नगर निगम के दलों द्वारा कच्ची बस्ती गूजरधरती में मास्क वितरण का कार्य भी किया गया।