सीहोर । मध्यप्रदेश के सीहोर जिले की एक अदालत ने एक किशोरी को शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म करने के एक आरोपी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है।
अपर सत्र न्यायाधीश स्मिता सिंह ठाकुर ने दो साल पुराने इस मामले में कल फैसला सुनाते हुए आरोपी चंदर सिंह पर छह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी ने 24 अप्रैल 2017 को फरियादी किशोरी (15) के साथ एक खेत में दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने उसे शादी का झांसा देकर उसे अगवा किया और इंदौर ले जाकर भी उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके परिणामस्वरूप किशोरी गर्भवती हो गई। परिजन ने घटना की रिपोर्ट थाना बिलकिसगंज में दर्ज कराई और इसके बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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13 साल की लडकी का अपहरण कर रेप
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एन कोलांचि ने बुधवार को यह बताया कि गत 13 साल की किशोरी 10 मार्च को अपने मामा की लड़की की शादी में जाड़ौल गांव गई थी। रात के समय वह रिश्ते के भाई जितेन्द्र के साथ कुरैना गांव जा रही थी। आरोपी है कि रास्ते में कार में सवार साजिद ने जितेन्द्र की बाइक में टक्कर मारी और बालिका का अपहरण कर अपने साथ कार में डाल कर ले गए।
उन्होंने बताया कि इस मामले में उसके पिता की तहरीर पर थाना जहांगीराबाद में अपहरण एवं दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया था। बालिका को बदहवास हालात में अगले दिन प्राथमिक पाठशाला भदौरी से बरामद किया गया। पुलिस ने बालिका की डाॅक्टरी करायी और मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद बयान दर्ज कराया था।
एसएसपी ने बताया कि बालिका ने अपने भाई जितेन्द्र के साथ मारपीट करने, पैसा छीनने और दो अन्य युवकों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने पूर्व में दर्ज रिपोर्ट में धारा 376डी/394 आईपीसी व पोक्सो अधीनियम की धारा 6 को भी बढ़ा दिया था। उन्होंने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की पांच टीम गठित की गयी थी। पूरा पढ़े