रांची। झारखंड में रांची जिले की एक अदालत ने विधि की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में आज 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
प्रधान न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत ने मामले में भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराये गये 12 में से कुल 11 लोगों कुलदीप उरांव, सुनील उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव, रोहित उरांव, सुनील मुंडा और ऋषि मुंडा को उम्रकैद की सजा सुनाई।
अदालत ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जानी चाहिए। मामले के आरोपियों में से एक नाबालिग है जिसकी सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में हो रही है।
आरोप के अनुसार 26 नवंबर 2019 को पीड़िता जब अपने दोस्त के साथ संग्रामपुर बस स्टैंड में बैठी थी तभी कुछ युवाओं ने उसे जबरन उठा लिया और एक ईंट के भट्टे पर ले गए जहां उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया।
मामले में पीड़िता के बयान पर 27 नवंबर को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उसी दिन पुलिस ने 16 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 12 ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट से बाद में यह भी पुष्टि हो गई कि गिरफ्तार लड़कों में से 12 ने लड़की के साथ बलात्कार किया था।