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13 shops siezed by sirohi muncipal councel - Sabguru News
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सिरोही में 13 दुकानें सीज, अब अगला नम्बर इनका

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सिरोही में 13 दुकानें सीज, अब अगला नम्बर इनका
सिरोही नगर परिषद के सफाई निरीक्षक द्वारा सीज की जा रही दुकानें।
सिरोही नगर परिषद के सफाई निरीक्षक द्वारा सीज की जा रही दुकानें।
सिरोही नगर परिषद के सफाई निरीक्षक द्वारा सीज की जा रही दुकानें।

सबगुरु न्यूज-सिरोही। अवैध और नियमविरुद्ध निर्माण के कारण गुरुवार को अनादरा रोड स्थित निष्ठा एंक्लेव में बनाई गई 13 दुकानों को नगर परिषद ने सीज कर दिया है।

शहर में अवैध व नियमों के विपरीत करवाए गए व्यावसायिक निर्माणों के सर्वेक्षण के बाद 16 भवनों में नियमों की अवहेलना पाई गई। इसमें से दो सीज करने का निर्णय किया गया है, एक गुरुवार हो गया दूसरे की सीजिंग की कार्रवाई शुक्रवार को की जाएगी।
-नोटिस का पर्याप्त जवाब नहीं दिया
शहर के सर्वे के बाद जिन 16 भवनों में नियमों के विपरीत निर्माण पाए गए उनके मालिकों को नगर परिषद द्वारा नोटिस जारी किया गया था। जिन-जिन के नोटिस के पर्याप्त जवाब आ गए या जो निर्माण नियमितिकरण की श्रेणी में आ रहे थे, उन्हें नियमितिकरण की प्रक्रिया शुरू करने की प्रक्रिया अपनाई गई।

जो सीजिंग की श्रेणी में थे उन्हें सीज किया जा रहा है। कुछ अवैध निर्माण तोड़े भी जाएंगे। निष्ठा कॉलोनी की 13 दुकानों के अलावा पुलिस अधीक्षक बंगले के सामने वाली गली में बनी बहुमंजिला इमारत को भी सीज किया जाएगा।
-यह खामियां हैं
निष्ठा कॉलोनी आवासीय कॉलोनी के लिए रूपांतरित की गई है। जबकि इसमें दुकानों का व्यवसायिक निर्माण करवा दिया गया है। गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार की जनहित याचिका के अनुसार आवासीय भूमि का व्यावसायिक भू-रूपांतरण नहीं किया जा सकता है। इसके लिए राज्य सरकार की विशेष समिति ही अधिकृत है। वहीं पुलिस अधीक्षक बंगले के सामने स्थित गली में बनाए गए बहुमंजिला इमारत में तीन माले खडे कर दिए गए।

सिरोही के भवन निर्माण उपनियमों के तहत जिस मार्ग पर भवन बनाया जा रहा है उसकी चौड़ाई से ढाई गुणा उंचाई का भवन निर्माण नहीं किया जा सकता। इस नियम से यहां पर जी प्लस वन से उपर भवन नहीं बन सकता है। लेकिन, नगर परिषद ने नियमों से परे जाकर इसे जी प्लस टू माले की अनुमति दे दी।

इसके बाद भी भवन मालिक ने निर्माण जी प्लस थ्री माले का कर दिया। गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार की याचिका के अनुसार इसका तीसरा माला जहां अवैध है। वहीं दूसरे माले की अनुमति नियमों के विपरीत जारी की गई है, जो जांच का विषय है।
-अब सिरोही में नहीं खुलेगी सीलींग
राज्य सरकार ने सीलींग के नियमों में बदलाव कर दिया है। पहले जहां नगर निकाय क्षेत्र के अधिकृत अधिकारी को ही सीलींग खोलने का अधिकार था। नए नियमों के तहत यह अधिकार अब डीएलबी के क्षेत्रीय निदेशक को दे दिया गया है। वहीं पर अपने सुनवाई होगी। उनके आदेश के बाद ही सीलींग खुल पाएगी।
-पत्रावली गुमने की एफआईआर दर्ज करवाने भेजी
नगर परिषद में गत महीने सभापति के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच के लिए डीडीआर विशाल दवे आए थे। जांच के दौरान तीन बत्ती चौराहे पर पुराने चुंगी नाके का पट्टा देने की पत्रावली नदारद मिली थी। उन्होंने इसकी एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश आयुक्त को दिए थे। आयुक्त ने मंगलवार को पत्रावली गुमने की एफआईआर कोतवाली भेज दी है।
-इनका कहना है….
नगर परिषद ने 16 प्रकरण लिस्टेड करने नोटिस दिए थे। संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर दो भवनों को सील करने को निर्णय किया है। अब सीलिंग खोलने का अधिकार डीएलबी के क्षेत्रीय निदेशक को दे दिया गया है। इनमें बिल्डिंग बायलॉज और गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार याचिका के निर्णय की अवहेलना पाई गई है।
शिवपालसिंह राजपुरोहित
आयुक्त, नगर परिषद, सिरोही।