नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार पुर्तगाल को दिए गए उस आश्वासन को मानने के लिए बाध्य है, जिसमें प्रत्यर्पित गैंगस्टर अबू सलेम को 25 साल से अधिक समय तक जेल में नहीं रखने की बात कही गई है।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने पुर्तगाल से की गई संधि विवाद पर अपना फैसला सुनाया।
शीर्ष अदालत ने हालांकि, याचिकाकर्ता सलेम की इस गुहार को खारिज कर दी, जिसमें उसकी जेल की अवधि और पुर्तगाल में पहले से ही हिरासत में लिए जाने को एक साथ रखने का निवेदन किया था। शीर्ष अदालत के आदेश के बाद (संधि के अनुसार) सलेम को 2030 के बाद ही जेल से रिहा किया जा सकता है।