आरा । बिहार में भोजपुर जिले की अदालत ने एक महिला को निर्वस्त्र कर पिटायी करने के मामले में आज 20 दोषियों को सजा सुनायी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) आर. सी. द्विवेदी ने यहां सजा के बिंदुओं पर सुनवायी के बाद एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में पांच दोषियों किशोरी यादव, विष्णु कुमार उर्फ मिथुन, मुमताज अंसारी उर्फ ताज, सिकंदर एवं विनोद कुमार केशरी उर्फ मड़ई केसरी को सात-सात वर्ष कठोर कारावास के साथ ही बारह-बारह हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है।
वहीं, अनुसूचित जाति -जनजाति कानून के तहत दंगा भड़काने के मामले में 15 दोषियों को दो-दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई गयी है। अदालत ने इस मामले में एक अन्य अभियुक्त विकास कुमार को छोड़कर अन्य 14 पर दो-दो हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। न्यायालय ने 28 नवंबर 2018 को महिला को निर्वस्त्र कर पिटायी करने के मामले में 20 लोगों को दोषी करार दिया था।