कोटा। राजस्थान में कोटा की एक अदालत ने स्कूली छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को आज 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
पोक्सो (संख्या पांच) न्यायालय ने आरोपी अजय उर्फ गोलू को छात्रा को डरा धमकाकर दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार करीब तीन वर्ष पहले अजय ने पड़ोस की नाबालिग छात्रा से दोस्ती की और बाद में उसे डरा धमकाकर उससे दुष्कर्म करने लगा। इस पर छात्रा के परिजनों ने चार अगस्त 2018 को पुलिस में मामला दर्ज करा दिया।