रामपुर। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को स्थानीय एमपी एमएलए कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी (डीएम) के बारे में भड़काऊ बयान देने का दोषी करार देते हुए उन्हें 03 साल जेल और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
उप्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने रामपुर में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम और डीएम को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट (एसीजेएम प्रथम) निशांत मान की अदालत ने फैसला सुनाने के बाद आजम को अपील करने के लिए जमानत भी दे दी। अदालत ने इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। आजम खान रामपुर सदर सीट से सपा के विधायक हैं।
इससे पहले अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराये जाने पर न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। इस पर उनके वकील ने जमानत अर्जी पेश की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर आजम को जमानत दे दी। फैसला सुनाये जाने के दौरान आजम के बेटे एवं स्वार टांडा से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम भी मौजूद थे। फैसला चुनाए जाने के बाद अदालत के बाहर आजम खान ने संवाददाताओं से कहा कि वह इंसाफ के कायल हैं, और बीमारी के बावजूद अदालत में पेश हुए हैं।
गौरतलब है कि बीती 21 अक्टूबर को इस मामले में अंतिम फैसला नहीं हो सका था। पिछली सुनवाई के दौरान आजम खान एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी पर नहीं पहुंचे थे। आज उनके न्यायालय में पहुंचने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।
आजम पर बीते लोकसभा चुनाव के दौरान थाना क्षेत्र मिलक में एक जनसभा में मोदी और तत्कालीन जिलाधिकारी रामपुर के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप है। इस मामले में जिला अदालत में सुनवाई हो चुकी है और आज इसमें फैसला सुनाया जाएगा।
इस मामले को लेकर एडीओ कृषि रक्षा अनिल कुमार चौहान द्वारा थाना मिलक में मुकदमा लिखाया गया था। वर्ष 2019 में थाना मिलक में अनिल कुमार चौहान प्रभारी वीडियो मॉनिटरिंग के रूप में तैनात थे। उन्होंने आजम के विरुद्ध आपराधिक कानून की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। आजम खान स्वास्थ्य कारणों के चलते पिछली पेशी पर नहीं पहुंच सके थे।