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टूजी मामला : ए राजा, एम कनिमोझी से जवाब तलब-2g scam news
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टूजी मामला : ए राजा, एम कनिमोझी से जवाब तलब

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टूजी मामला : ए राजा, एम कनिमोझी से जवाब तलब
2G scam : delhi high court seeks A. Raja, Kanimozhi response on CBI`s plea
2G scam : delhi high court seeks A. Raja, Kanimozhi response on CBI`s plea

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अपील पर पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक के सांसद एम कनिमोझी और अन्य से जवाब तलब किया है।

मामले के आरोपियों में से कुछ के वकीलों ने न्यायाधीश एसपी गर्ग के समक्ष शुक्रवार को दलील दी कि उनके मुवक्किल को अभी तक दिल्ली उच्च न्यायालय से कोई नोटिस नहीं मिला है। इन वकीलों ने नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय देने का न्यायालय से अनुरोध किया।

केंद्र सरकार की ओर से पेश हो रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि आरोपी इस मामले को लटकाए रखने के लिए तरह-तरह के बहाने बना रहे हैं। इन दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश गर्ग ने राजा, कनिमोझी एवं अन्य को नोटिस का जवाब सुनवाई की अगली तारीख (10 अगस्त) तक देने का आदेश दिया।

इससे पहले 20 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने राजा और कनिमोझी एवं अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया था। न्यायाधीश गर्ग ने सभी को जवाब देने के लिए आज तक का समय दिया था।

गौरतलब है कि टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले में पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले साल 21 दिसंबर 2017 को पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, राज्यसभा सदस्य एम कनिमोझी सहित सभी 19 आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसे सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने चुनौती दी है।