नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के एर्नाकुलम में समुद्र के किनारे अवैध रूप से बन फ्लैट पर सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट के आदेश अनुसार, 138 दिनों में फ्लैट गिराए जायेंगे। इनमे फ्लैटों की संख्या 325 है, जो 76 हजार टन मलबे में तब्दील जायेंगे। जिनकी कीमत 23 करोड़ बताई जा रही है।
बता दें, ये फ्लैट प्रतिबंधित तटीय नियमन क्षेत्र-III या CRZ-III में बने हुए हैं। जांच में पाया गया था कि CRZ-III में निर्माण की अनुमति देने के मामले में कई अनियमितताएं थीं। यह भी सामने आया कि जिस जगह पर फ्लैटों और बिल्डिंगों का निर्माण किया गया है वह इलाका समुद्रीय तट पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आता है।