अजमेर। आगामी दिनों में होली के त्योहार के मद्देनजर कानून, शान्ति एवं सौहार्द का वातावरण बनाए रखने के लिए अजमेर नगर निगम सीमा क्षेत्र में आईपीसी की धारा 144 के तहत विभिन्न प्रतिबंध लागू किए गए है। यह प्रतिबंध 27 फरवरी से 4 मार्च तक लागू रहेंगे।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार सेंगवा ने जानकारी दी कि निषेधाज्ञा के तहत राह चलते लोगों एवं वाहनों पर रंग, कीचड़, धुल, रंग के पानी से भरे गुब्बारे फैंकने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही इस अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति अस्त्र, सस्त्र, तलवार या लाठी लेकर नहीं चल सकेगा।