शहीद वीर नारायण सिंह नगर(रायपुर)। कांग्रेस संगठन में सर्वोच्च नीति निर्धारक समिति कार्यसमिति(सीडब्ल्यूसी) से लेकर ब्लाक एवं पंचायत स्तर तक अनुसूचित जाति(एसी), अनुसूचित जनजाति(एसटी), पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे।
पार्टी के यहां पर चल रहे 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में संशोधन के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके लिए गठित समिति के संयोजक रणदीप सुरजेवाला ने आज यहां प्रेस कान्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस संशोधन के बाद संगठन में एसी, एसटी, पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे।
इसमें 25 प्रतिशत में एसी, एसटी एवं 25 प्रतिशत पद पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों के लिए होंगे।शेष अनारक्षित 50 प्रतिशत पदों में आधे 50 वर्ष से ऊपर और आधे 50 से नीचे के लिए होंगे। उन्होंने बताया कि संशोधन के बाद जिन निकायों, पंचायतों पर चुनाव चिन्ह के आधार पर चुनाव होता है उसके निर्वाचित पदाधिकारी एवं सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्वतः सदस्य होंगे।
मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी पीसीसी के स्वतः सदस्य होंगे। उन्होंने बताया कि थर्ड जेन्डर के लिए सदस्यता का प्रावधान होगा और इसमे पिता या पति की बजाय मां का नाम भी सदस्यता के मान्य होगा।
सुरजेवाला ने बताया कि कार्यसमिति(सीडब्ल्यूसी) में संशोधऩ के बाद सदस्यों की संख्या 23 की बजाय 35 हो जाएंगी। इसमें 18 का चुनाव होगा और 17 मनोनीत किए जाएंगे। चुनाव और मनोनयन दोनों में आरक्षण लागू होगा। इसके इलावा प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व पार्टी अध्यक्ष के अलावा लोकसभा एवं राज्यसभा में पार्टी के नेता इसके स्वतः सदस्य होंगे।
उन्होंने बताया कि संशोधन के बाद इसमें शराब ही नहीं बल्कि ड्रग, प्रतिबंधित ड्रग सहित सभी प्रकार के नशे को सदस्यता के लिए वर्जित किया गया है। खादी पहनने के प्रावधान को भी बरकरार रखा गया है।