बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर जिले की एक अदालत ने हत्या के 14 साल पुराने मामले में मंगलवार छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 20 सितम्बर 2005 को गुलावटी इलाके में अकबरपुर निवासी शाहिद की कुछ लोगों ने चुनावी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में शाहिद के भाई ने साजिद ने छह लोगों को मनसब, मसूर, आरिफ उर्फ ताहिर,सरवर आलम, शेरू उर्फ इकबाल और खुर्शीद आलम को नामजद कराया था।
इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश राम प्रताप सिंह ने सभी छह अभियुक्तों मनसब, मसूर, आरिफ उर्फ ताहिर, सरवर आलम, शेरू उर्फ इकबाल और खुर्शीद आलम को शाहिद की हत्या को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ ही बीस-बीस हजार रूपये का जुर्माना लगाया ।
मुकदमें की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवेन्द्र सिंह लोधी ने की।