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6 life imprisonment for murder in Bulandshahr - Sabguru News
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UP बुलंदशहर: हत्या के मामले में 6 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

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UP बुलंदशहर: हत्या के मामले में 6 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा
old accident order to give compensation of up to two million compensation to kin of deceased
6 life imprisonment for murder in Bulandshahr
UP Bulandshahr: 6 accused sentenced to life imprisonment in murder case

बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर जिले की एक अदालत ने हत्या के 14 साल पुराने मामले में मंगलवार छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 20 सितम्बर 2005 को गुलावटी इलाके में अकबरपुर निवासी शाहिद की कुछ लोगों ने चुनावी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में शाहिद के भाई ने साजिद ने छह लोगों को मनसब, मसूर, आरिफ उर्फ ताहिर,सरवर आलम, शेरू उर्फ इकबाल और खुर्शीद आलम को नामजद कराया था।

इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश राम प्रताप सिंह ने सभी छह अभियुक्तों मनसब, मसूर, आरिफ उर्फ ताहिर, सरवर आलम, शेरू उर्फ इकबाल और खुर्शीद आलम को शाहिद की हत्या को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ ही बीस-बीस हजार रूपये का जुर्माना लगाया ।

मुकदमें की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवेन्द्र सिंह लोधी ने की।