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कोटा में अबोध बालिका से रेप के दोषी को मृत्यु पर्यंत तक कारावास की सजा - Sabguru News
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कोटा में अबोध बालिका से रेप के दोषी को मृत्यु पर्यंत तक कारावास की सजा

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कोटा में अबोध बालिका से रेप के दोषी को मृत्यु पर्यंत तक कारावास की सजा

कोटा। राजस्थान के कोटा में पोक्सो एक्ट की अदालत ने चार साल की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले एक 70 साल के बुजुर्ग आरोपी को गुरुवार को मृत्यु पर्यंत तक कारावास की सजा सुनाई।

कोटा की पोक्सो कोर्ट क्रम-तीन के न्यायधीश दीपक दुबे ने 72 वर्षीय इस दुष्कर्मी गोपाल लाल जो रिश्ते में बालिका के फूफा का भाई लगता है, को अंतिम सांस लेने तक के कारावास की सजा सुनाई। उसके खिलाफ बालिका के पिता ने वर्ष 2022 की 27 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जिसमें उस पर बालिका के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।

आरोप यह है कि आरोपी गोपाल लाल अपने 3-4 रिश्तेदारों के साथ उद्योग नगर थाना क्षेत्र में बालिका के पिता के पास आया था और वही मौका देखकर उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। उसके चले जाने के बाद बालिका ने अपनी मां को उसके शरीर में हो रहे दर्द के बारे में रोते-रोते बताया था।

बालिका की लहूलुहान हालत देखकर फरियादी पिता और बालिका की माता उसे चिकित्सक के पास ले गए जहां उसका इलाज किया गया। बाद में चिकित्सक की सलाह पर ही बालिका के पिता ने 27 दिसंबर 2022 को आरोपी गोपाल लाल के खिलाफ उद्योग नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

इस मामले की सुनवाई के बाद न्यायधीश दीपक दुबे ने कहा कि 70 साल के अपराधी ने एक मासूम अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म किया है। ऐसे में इस व्यक्ति के साथ किसी भी तरह के नरमी भरे बर्ताव की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

उन्होंने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए अंतिम सांस लेने तक के आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में। विगत 32 दस्तावेज पेश किए गए जिसमें डीएनए रिपोर्ट भी शामिल है जिसमें भी गोपाल की अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने की पुष्टि हुई है।