बड़वानी। मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा स्थित एक अदालत ने आज भारतीय जनशक्ति के तत्कालीन प्रादेशिक महासचिव संजय झवर की हत्या के मामले में 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रुपेश नाइक ने संजय झवर की हत्या के मामले में संतोष शुक्ला, अजय जोशी, विशाल शर्मा, लेखराज उर्फ लेखु, गणेश सोनी, दादू, शक्ति दिघे और भूपेंद्र उर्फ लल्ला तवर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया है। इस मामले में मुख्य आरोपी गोपाल जोशी व प्रवीण पंवार फिलहाल फरार है।
इस मामले के अन्य 10 आरोपियों शैलेश दिघे, राधेश्याम , सुशील, उमेश ,राकेश, नीलेश, जानी सोहन उर्फ जोजो तथा विमल नेवटिया (मृत) दोष मुक्त करार दिया गया है।
उल्लेखनीय है गैंगवार के चलते गोपाल जोशी ने अपने भाई टिल्लू उर्फ नितिन जोशी की हत्या का बदला लेने के लिए 24 जुलाई 2008 को भारतीय जनशक्ति पार्टी के प्रादेशिक महासचिव की उस समय हत्या गोली मारकर हत्या कर दी थी जब वे पुराने आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित अपने ऑफिस में बैठे थे।
इस घटनाक्रम में संजय झवर का अंगरक्षक आरक्षक सुरेश चौहान भी बुरी तरह से घायल हो गया था किंतु उसने मुख्य आरोपी गोपाल जोशी को पकड़ लिया था जिसके चलते उसकी गिरफ्तारी हो गई थी।
गोपाल जोशी खरगोन जिले के कसरावद जेल से फरार हो गया था। बाद में गिरफ्तार होने के उपरांत जमानत पर रिहा हुआ लेकिन सेंधवा के एक कपड़ा व्यवसाई को फिरौती के लिए अपहरण करने के मामले में प्रकरण दर्ज होने के बाद से फरार है।
संजय झवर तत्कालीन भारतीय जनशक्ति पार्टी के प्रादेशिक महासचिव थे तथा पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती तथा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के काफी नजदीक थे। उन्होंने भारतीय जनशक्ति पार्टी की टिकट से खरगोन बड़वानी लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था।