सबगुरु न्यूज-सिरोही आबूरोड। भूमि आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करने पर मंगलवार को जिला कलक्टर के आदेश पर तलहटी स्थित तेजेंद्र प्रसाद बीएड कॉलेज, तेजेंद्र प्रसाद बीएसटीसी कॉलेज, स्वामीनारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय व विश्रांति भवन को प्रशासन ने सीज कर दिया है। परिसर के मुख्यद्वार को सील कर दिया गया।
करीब दो घंटे तक चली कार्यवाही के दौरान संस्थान के साइन बोर्डो पर रंग कर दिया गया। इससे एकाएक इस संस्थान में कक्षा प्रथम से बीएड तक शिक्षा ग्रहण करने वाले करीब 900 विद्यार्थियों के भविष्य पर संकट खडा हो गया है।
जिला कलक्टर के आदेश पर एसडीएम सुरेश कुमार ओला, तहसीलदार मनसुखराम डामोर मंगलवार सुबह दानवाव स्थित श्री तेजेंद्रप्रसाद शिक्षण संस्थान पहुंचे। शिक्षण संस्थान के समूचे परिसर का अवलोकन किया। इसके कैम्पस को सीज करने की कार्यवाही शुरु की गई। यह भूमि संस्थान को विकलांग कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र, आयुर्वेदिक चिकित्सालय व बाल कल्याण केन्द्र खोलने को दी थी जबकि प्रशासन को यहां बीएड व एसटीसी काॅलेज, विश्रांति भवन व स्कूल बना मिला, वहीं मंदिर का निर्माण जारी था।
तहसीलदार के निर्देश पर तेजेंद्र प्रसाद बीएड कॉलेज, बीएसटीसी कॉलेज, स्वामीनारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय व विश्रांति भवन को सीज करने की कार्यवाही की गई। संस्थान के मुख्यद्वार को सील कर दिया गया। इसके बाद संस्थान के साइन बोर्डो पर रंग करने की कार्यवाही की गई। करीब दो घंटे से अधिक समय तक चली कार्यवाही के दौरान पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक कुंजबिहारी झा, आरआई समेत पुलिस लवाजमा मौजूद रहा।
13 बीघा भूमि की थी आवंटित
जिला कलक्टर द्वारा 29 दिसम्बर को जारी आदेशानुसार आबूरोड तहसील के खसरा नम्बर 252 मी. रकबा 109 बीघा 12 बिस्वा किस्म गैर मुमकीन में से 13 बीघा भूमि श्री हरि सरकार शिक्षण संस्थान सेवा केंद्र को आवंटित की गई थी। आवंटन की शर्तों के मुताबिक इस भूमि पर विकलांगों के काम में आने वाले चिकित्सालय, आयुर्वेदिक व होम्योपैथी संस्थान, विकलांग प्रशिक्षण केंद्र मय छात्रावास, खेल मैदान व बाल मंदिर मय छात्रावास का निर्माण किया जाना था।
राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, धर्मशालाओं, चिकित्सालयों व सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माण, अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 व 4 फरवरी 1995 को जारी अधिसूचना के तहत उल्लेखित शर्तों पर यह भूमि कृषि भूमि की तत्कालीन प्रचलित बाजार दर पर नियमानुसार आवंटन किए जाने की संशोधित राजकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इस पर 4 फरवरी 2000 को संशोधित आवंटन आदेश जारी किए गए थे।
गत 18 अगस्त 2017 को तहसीलदार ने जिला कलक्टर को अवगत करवाया गया कि दानवाव के खसरा नम्बर 252/2 रकबा 13 बीघा किस्म गैर मुमकीन मगरी बिलानाम सरकारी भूमि मानपुर के हरि संस्कार शिक्षण सेवा केंद्र के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री गुरु हरगोविंद शास्त्री के नाम दर्ज है। राजकीय भूमि के आवंटन के बाद आवंटी आवंटन की शर्तों की पालना नहीं कर रहा है। इस बारे में जिला कलकटर कार्यालय ने 27 अक्टूबर 2017 को संस्था को उनका पक्ष रखने को लिखा गया। संस्था ने 11 सितम्बर 2017 व 6 नवम्बर 2017 द्वारा अपना पक्ष इस कार्यालय को प्रस्तुत किया।
जिला कलक्टर ने 5 सितम्बर 2017 को उपखंड अधिकारी को जांच करने व रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए। इस पर उपखंड अधिकारी ने 22 सितम्बर 2017 को जांच रिपोर्ट भेज दी। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि चिकित्सालय, आयुर्वेदिक व होम्योपैथी विकलांग प्रशिक्षण केंद्र मय छात्रावास व खेल मैदान बाल मंदिर मय छात्रावास निर्माण को आवंटित की गई थी। वर्तमान में मौके पर उक्त आवंटित भूमि पर श्री तेजेंद्रप्रसाद बीएड कॉलेज, श्री तेजेंद्र प्रसाद बीएसटीसी कॉलेज, श्री स्वामीनारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय व विश्रांति भवन बना हुआ है। जिसका साइन बोर्ड सडक पर लगे हुए हैं। जबकि, आवंटन शर्तो में विश्रांति भवन का उल्लेख नहीं है।
इसके अलावा आवंटित भूमि पर चिकित्सालय आयुर्वेदिक होम्योपैथी विकलांग प्रशिक्षण केंद्र मय छात्रावास संचालन किया जाना था, जो कि नहीं किया जा रहा है। मौके पर एक मंदिर का निर्माण भी चालू पाया गया। उपखंड अधिकारी ने 16 सितम्बर 2017 को मौका निरीक्षण किया इसमें भी आवंटन शर्तों का उल्लंघन मिला। एसडीएम ने आवंटित शर्तो की पालना नहीं होने के साथ नियमानुसार कार्यवाही करने की अनुशंसा की।
पहले निरस्त किए आवंटन आदेश
जिला कलक्टर ने आबूरोड तहसील के खसरा नम्बर 252 मी.रकबा सौ बीघा, 12 बिस्वा गैर मुमकीन मगरी में से 13 बीघा भूमि के चार फरवरी 2000 को जारी संशोधित आवंटन आदेश राजस्थान भू-राजस्व नियम 1963 के नियम 3 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवंटन शर्तो का उल्लंघन होने से आवंटन आदेश निरस्त कर दिए। साथ ही भूमि पर निर्मित भवन आदि बिना किसी मुआवजे के राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित कर दी गई।
तहसीलदार ने दिया था नोटिस
तहसीलदार द्वारा एक जनवरी को दानवाव के हरि संस्कार शिक्षण सेवा केंद्र के मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीहरि गोविंद शास्त्री को सूचना दी गई। इसमें जिला कलक्टर द्वारा गत 29 दिसम्बर 2017 को खसरा नम्बर 252 में आवंटित 13 बीघा भूमि आवंटन शर्तो का पालन नहीं किए जाने से आवंटन निरस्त किया गया है। इस भूमि पर निर्मित भवन आदि बिना किसी मुआवजे के राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित किए जाने के आदेश दिए गए है। इस भूमि पर यथा स्थित कब्जा तहसीलदार द्वारा लिए जाने की सूचना दी गई।
-नियम पालन
हमने नियमों का पालन किया है। प्रशासन द्वारा दिए गए चारों नोटिस के जवाब दिए गए है। प्रशासन द्वारा अचानक सील करने की कार्यवाही की गई है।
-जिग्नेश पटेल, सचिव, स्वामीनारायण संस्थान, आबूरोड।
– शर्तो का उल्लंघन
आवंटन शर्तो का उल्लंघन करने पर आवंटन निरस्त कर दिया गया है। इसी के तहत कार्यवाही की गई है।
-मनसुखराम डामोर, तहसीलदार, आबूरोड।