सबगुरु न्यूज-सिरोही। कृषि भूमि पर आवासीय और व्यावसायिक निर्माण करने के मामले में जिला कलक्टर के निर्देशन में विभिन्न उपखण्ड क्षेत्रों में टीनेंसी एक्ट की धारा 177 के कार्रवाई की जा रही है। शिवगंज में इसी तरह के एक मामले में कार्रवाई करते हुए कृषि भूमि पर रिसीवर नियुक्ति के शिवगंज उपखण्ड अधिकारी के निर्णय पर राजस्व न्यायालय अजमेर ने अंतरिम स्टे जारी किया है।
इतना ही नहीं राजस्व अपीलिंग प्राधिकरण पाली को इस प्रकरण में पेंडिंग स्टे की अपील का दो महीने में निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व न्यायालय के सदस्य ने इस मामले दो महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। एक ये की खातेदारी भूमि पर रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता दूसरा ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि शिवगंज उपखण्ड अधिकारी ने संबंधित पक्ष को सुने बिना ही एक तरफा निर्णय दे दिया।
-यह था मामला
हाल ही में जिला कलक्टर संदेश नायक ने जिले की सभी उपखण्डों में एक सर्वे करवाकर ऐसी भूमियों को चिन्हित करवाया था, जिसमें कृषि भूमि पर बिना भू-रूपांतरण के आवासीय और व्यावसायिक निर्माण किया गया हो। जिले की पांचों उपखण्डों में ऐसे करीब तीन दर्जन मामले चिन्हित करके संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारियों ने राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955 की धार 177 के तहत कार्रवाई शुरू की।
इसके तहत ऐसी कृषि भूमियां जिन पर बिना भू-रूपांतरण के व्यावसायिक या आवासीय निर्माण किया गया हो उसे बिलानाम सरकारी भूमि घोषित कर दिया जाता है। इसी तरह के एक प्रकरण में शिवगंज बडगांव पटवार हल्के में तेजाराज कोठारी एवं पंकुबाई कोठारी द्वारा अपनी कृषि भूमि पर बिना भू-रूपांतरण के चिकित्सालय और आवास का निर्माण करवाया था।
इस प्रकरण में कार्रवाई करते हुए शिवगंज के उपखण्ड अधिकारी प्रकाश अग्रवाल ने 177 के तहत सुनवाई के पूर्व ही धारा 212 में कार्रवाई करते हुए शिवगंज अधिशासी अधिकारी को इस भूमि का रिसीवर नियुक्त कर दिया।
इस आदेश के खिलाफ संबंधित पक्ष राजस्व अपील प्राधिकरण पाली में खातेदारी भूमि पर रिसीवर नियुक्त किए जाने का प्रावधान नहीं होने और उनके पक्ष को नहीं सुनने की दलील लेकर स्टे अपील की, लेकिन इन्हें वहां स्टे नहीं मिला। इसके बाद इन लोगों ने इन्हीं दो दलीलों के साथ राजस्व न्यायालय अजमेर में अपील की।
इस पर सुनवाई करते हुए राजस्व मंडल न्यायालय के सदस्य ने शिवगंज उपखण्ड अधिकारी द्वारा 29 दिसम्बर, 17 को दिए गए आदेश पर अंतरिम रोक के आदेश जारी किए। उन्होंने अपने निर्णय में इस दलील को स्वीकार किया कि खातेदारी की भूमि पर रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि इतनी कौनसी जल्दबाजी थी कि इस मामले शिवगंज उपखण्ड अधिकारी ने संबंधित पक्ष को सुने बिना ही अपना एक तरफा निर्णय सुना दिया।
राजस्व न्यायलय के सदस्य विजयकुमार सोनी ने कोठारी परिवार की अपील पर शिवगंज उपखण्ड अधिकारी के 29 दिसम्बर के निर्णय पर अंतरिम रोक लगाते हुए राजस्व अपील प्राधिकरण पाली को दो महीने में कोठारी परिवार की अपील पर निर्णय देने के आदेश जारी किए हैं।
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