जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने सलमान खान के खिलाफ दर्ज एफआईआर की अग्रिम कार्यवाही पर रोक लगाई है।
राजस्थान के चूरु में सलमान खान के खिलाफ दर्ज अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अपराध में दर्ज एफआईआर की कार्यवाही पर जस्टिस संदीप मेहता ने रोक लगा दी है।
सलमान खान की ओर से अधिवक्ता महेश बोड़ा ने एफआईआर खारिज करवाने के लिए याचिका प्रस्तुत की थी। न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई कर सम्बंधित पक्ष को नोटिस जारी कर आगामी चार सप्ताह में जवाब के लिए आदेश करते हुए सलमान के विरूद्ध दर्ज एफआईआर की अग्रिम कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी।