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पटना हाईकोर्ट का पूर्व मंत्रियों को 15 दिन में आवास खाली करने का आदेश - Sabguru News
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पटना हाईकोर्ट का पूर्व मंत्रियों को 15 दिन में आवास खाली करने का आदेश

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पटना हाईकोर्ट का पूर्व मंत्रियों को 15 दिन में आवास खाली करने का आदेश
Patna High Court asks former Ministers to vacate their official quarters within 15 days
Patna High Court asks former Ministers to vacate their official quarters within 15 days
Patna High Court asks former Ministers to vacate their official quarters within 15 days

पटना। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के आठ पूर्व मंत्रियों को 15 दिन के भीतर सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है।

न्यायाधीश सुधीर सिंह की अदालत ने बुधवार को महागठबंधन सरकार में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) कोटे के आठ पूर्व मंत्रियों की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सभी पूर्व मंत्रियों को 15 दिन के भीतर सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया। इन मंत्रियों को केंद्रीय पूल के तहत 11 दिसंबर 2015 को आवास आवंटित किए गए थे।

न्यायाधीश सिंह ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता अब मंत्री नहीं हैं और पटना सेंट्रल पूल नियम 1986 के अनुसार मंत्री पद से हटने के एक माह के भीतर आवंटित आवास छोड़ना होता है। विधायक के रूप में उन्हें जो आवास आवंटित किए गए हैं उन्हें वहां जाना चाहिए।

न्यायालय ने अपने आदेश में जिन पूर्व मंत्रियों को आवास खाली करने को कहा है उनमें चंद्रिका राय, अब्दुल बारी सिद्दीकी, डॉ. अब्दुल गफूर, शिवचंद्र राम, अनीता देवी, प्रो. चंद्रशेखर, विजय प्रकाश और आलोक कुमार मेहता शामिल हैं।