केंद्रपारा। ओडिशा में केंद्रपाड़ा जिले की एक स्थानीय न्यायालय ने नाबालिग लडकी से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की जेल और 20,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रज्ञा पाणिग्रही ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि दोषी बबुनी भोला अगर जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करता तो उसे दो और साल जेल में बिताने होंगे।
सरकारी वकील संजय कुमार जेना ने कहा कि दुष्कर्म के इस मामले में शामिल दो अन्य लोगों को न्यायालय ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
जेना ने कहा कि 19 अप्रेल 2013 की रात श्यामसुंदरपुर निवासी बबुनी भोला ने अपने दो साथियों के मिलकर सदर पुलिस थाने के कंटिया गांव की नाबालिग लड़की को फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता अपने गांव में झममू जतरा देखने गई थी। सदर पुलिस ने लड़की के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।