जयपुर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश जोशी ने मंगलवार को बहुचर्चित दारा सिंह उर्फ दारिया फर्जी एनकाउंटर मामले में सभी 14 आरोपियों को बरी कर दिया है। न्यायाधीश जोशी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस प्रकरण में सीबीआई द्वारा पेश किए गए दस्तावेज आधारहीन हैं। इसलिए सभी 14 पुलिसकर्मियों को बरी किया जाता है।
राजस्थान की राजनीति और पुलिस में भूचाल लाने वाले इस प्रकरण में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश जोशी ने गत 23 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। अदालत द्वारा बरी किए गए आरोपियों में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी ए.पोनूच्चामी सहित अन्य पुलिस अधिकारी अरशद अली, नरेश शर्मा, सुभाष गोदारा, राजेश चौधरी, सत्यनारायण गोदारा, जुल्फिकार, अरविंद भारद्वाज, सुरेन्द्र सिंह, निसार खान, सरदार सिंह, बद्रीप्रसाद, जगराम और मुंशीलाल शामिल है। ये सभी अधिकारी फैसला सुनाए जाते समय अदालत में मौजूद थे।
11 साल 7 माह पहले की घटना
लगभग 11 साल 7 महीने पहले मानसरोवर के कमला नेहरू नगर में दारा सिंह एनकाउंटर हुआ था। इस मामले में मंत्री राजेन्द्र राठौड़, तत्कालीन एडीजी एके जैन सहित 17 लोगों को आरोपी बनाया था। इसके बाद सीबीआई ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट पेश की।
इस मामले में 2011 में आईपीसी अधिकारी अरविंद कुमार जैन और ए.पोनूच्चामी सहित 14 पुलिसवालों को गिरफ्तार किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पूरे प्रकरण में 194 गवाह, 705 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए थे जबकि बचाव पक्ष ने 463 दस्तावेजी साक्ष्य पेश करते हुए अपनी तरफ से कोई भी गवाह पेश नहीं किया था।