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Madhya Pradesh: Sentenced to two years after convict
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मध्यप्रदेश: आरोपी को मिली दो साल बाद सजा

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मध्यप्रदेश: आरोपी को मिली दो साल बाद सजा
Madhya Pradesh Sentenced to two years after convict
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SABGURU NEWS | बड़वानी मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले की एक अदालत ने दीवाल बनाने को लेकर पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसी की हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

शासकीय अभिभाषक राजेश गोठवाल के मुताबिक ग्राम भमोरी के सुनील भिलाला को उसके पड़ोसी 35 वर्षीय नवल सिंह की हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास तथा 5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि में से 4000 रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में मृतक की पत्नी को देने के भी आदेश दिए गए।

सुनील तथा नवलसिंह में दीवाल बनाने को लेकर पुरानी रंजिश चले आ रही थी। 27 जुलाई 2016 की रात इसी बात को लेकर सुनील ने नवल सिंह के घर जाकर लकड़ियों से पीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। नवलसिंह की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी।जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर कोठे ने यह सजा सुनाई है।