Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /www/wwwroot/sabguru/sabguru.com/18-22/wp-config.php on line 46
उत्तर प्रदेश: परीक्षाओ के कारण जौनपुर में 15 मई तक धारा 144 लागू
होम Breaking उत्तर प्रदेश: परीक्षाओ के कारण जौनपुर में 15 मई तक धारा 144 लागू

उत्तर प्रदेश: परीक्षाओ के कारण जौनपुर में 15 मई तक धारा 144 लागू

0
उत्तर प्रदेश: परीक्षाओ के कारण जौनपुर में 15 मई तक धारा 144 लागू
Uttar Pradesh Act 144 applicable in Jaunpur due to examination May 15
Uttar Pradesh Act 144 applicable in Jaunpur due to examination May 15
Uttar Pradesh Act 144 applicable in Jaunpur due to examination May 15

जौनपुर. विश्वविद्यालय परीक्षा और बोर्ड परीक्षा की कापियाें के मूल्याकंन के दौरान पुख्ता कानून व्यवस्था के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 15 मई तक धारा 144 लागू कर दी है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) रमेश प्रसाद मिश्र ने जिले में तत्काल प्रभाव से धारा 144 के तहत 15 मई तक निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया है ।

श्री मिश्र ने बताया कि इस वर्ष वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्व विद्यालय परीक्षा 2018 दिनांक 12 मार्च से 14 मई जिले के विभिन्न परीक्षा केन्द्रो पर आयोजित है वहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् लखनऊ द्वारा संचालित परीक्षा विभिन्न परीक्षा केन्द्रो पर आयोजित की गई है तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद (उ0प्र0) की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन भी कतिपय मूल्यांकन केन्द्रों पर प्रारम्भ होगा।

उन्होंने कहा कि उक्त परीक्षाओें के दौरान परीक्षा केंद्रों के आस पास काफी भीड़ एकत्र होती है तथा परीक्षा की सुचिता को प्रभावित करने की सम्भावना बनी रहती है साथ ही साथ मूल्यांकन केन्द्रो पर शान्ति एवं विधि व्यवस्था बनाये रखना भी आवश्यक है। ऐसी दशा मे आयोजित परीक्षाओें एवं मूल्यांकन के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने एवं अराजक तत्वों द्वारा विधि विरूद्ध समस्त कार्यो को अनिवार्य रूप से रोका जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया है।

उन्होंने कहा कि इस अवधि में परीक्षा केन्द्रो के आस पास 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारण यन्त्रो का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी व्यक्ति लाठी, डण्डा, बल्लम, स्टिक या आग्नेयास्त्र आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही विस्फोटक पदार्थ, गड़ासा एवं अन्य धारदार हथियार लेकर भ्रमण करेगा। इसका उल्लघन करने पर धारा 188 भारतीय दंड विधान के तहत दंडित किया जाएगा ।