हैदराबाद। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए )की विशेष अदालत ने वर्ष 2007 के मक्का मस्जिद विस्फोट से जुड़े मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए सभी पांचों आरोपियों को बरी कर दिया।
अदालत ने इस मामले में असीमानंद समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। 18 मई 2007 को नमाज के दौरान ऐतिहासिक मक्का मस्जिद में विस्फोट में नौ लोग मारे गए थे और 58 अन्य घायल हुए थे। स्थानीय पुलिस की शुरुआती जांच के बाद मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया गया था।
इस मामले में सीबीआई ने एक आरोपपत्र दाखिल किया और इसके बाद 2011 में सीबीआई से यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसीको साैंपा गया। इस धमाके में स्वामी असीमानंद समेत कुल 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से एक आरोपी की मौत हो चुकी है। बाद में इस मामले में पांच आरोपियों पर सुनवाई हुई थी।
आरोपियाें में स्वामी असीमानंद, देवेंदर गुप्ता,लोकेश शर्मा (अजय तिवारी),लक्ष्मण दास महाराज,मोहनलाल रातेश्वर,राजेंदर चौधरी, भारत मोहनलाल रातेश्वर, रामचंद्र कलसांगरा (फरार),संदीप डांगे (फरार), सुनील जोशी (मृत) शामिल थे। इस मामले में अब तक कुल 226 चश्मदीदों के बयान दर्ज किए गए थे और अदालत में 411 दस्तावेज पेश किए गए।