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उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा
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उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा

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उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा

बांदा | उत्तर प्रदेश में बांदा की एक अदालत ने एक दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार बदौसा क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला 24 नवंबर 2015 को बच्चों के साथ घर में सो रही थी।

पति की गैरमौजूदगी में पौहार गांव निवासी करन सिंह छत से घर के अंदर घुसकर महिला से बलात्कार किया। महिला की चीख पुकार सुनकर बच्चों ने जागकर शोर मचाया जिस पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया ।त्वरित न्यायालय के सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम ने आरोप सिद्ध होने पर कल अभियुक्त करन सिंह को बलात्कार की धारा में सात वर्ष की कैद, पांच हजार रुपये का अर्थदंड और धारा 452 में तीन वर्ष का कारावास और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और जेल में बितायी गई अवधि सजा में समायोजित होगी।