जयपुर। सुप्रीमकोर्ट द्वारा मजीठिया वेज बोर्ड के दावों पर लेबर कोर्ट को छह माह के भीतर ही सुनवाई पूरी करने के निर्देश से मजीठिया लडाकों में खुशी का आलम है। जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड के तहत अपने वेतन और बकाए की जंग लड़ रहे राजस्थान के मीडियाकर्मियों के लिए सुप्रीमकोर्ट का यह फैसला बडी जीत माना जा रहा है।
इसी जीत का जश्न मनाने और आगे की तैयारी के लिए रविवार को राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर के मजीठिया केस से जुडे प्रदेशभर के सदस्यों की बैठक गांधी नगर स्थित नेहरू उद्यान में रखी गई। इसमें विस्तार से बताया गया कि किस तरह से सुप्रीमकोर्ट ने जयपुर की एक लेबरकोर्ट के आवेदन को ठुकरा दिया। लेबर कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय से पूर्व में दिए गए छह माह के टाइम बांड मामले में समयसीमा बढ़ाने की गुजारिश की थी।
अब चूंकि सुप्रीमकोर्ट ने समस्त लेबरकोर्ट को निर्देश दिया है कि वे 30 जून 2018 तक लेबर कोर्ट वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की धारा 17(2) के तहत चल रही सुनवाई पूर्ण कर 30 जून तक अपना आदेश जारी कर दें।
इसी के मद्देनजर मजीठिया केस से जुडे सदस्यों को अपने समस्त कागजात की फाइल पूरी कर लेने तथा कानूनी प्रक्रिया में जरूरी दस्तावेजों को संकलित कर जयपुर में वरिष्ठ साथियों के पास जमा कराने को कहा गया है, ताकि वक्त जरूरत इन्हें लेबर कोर्ट में पेश किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से स्पष्ट है कि लेबर कोर्ट को रेफरेंस जारी होने के छह माह के भीतर फैसला सुनाना होगा। जयपुर लेबर कोर्ट को मामूली राहत देते हुए 30 जून तक हर हाल में फैसला सुनाने को कहा गया है। यानी जो भी मीडियाकर्मी जब कभी मजीठिया का क्लेम लेबर कोर्ट में लगाएगा, उसे छह माह के भीतर लेबर कोर्ट का फैसला मिल जाएगा।
बैठक के दौरान वरिष्ठ पत्रकार राकेश वर्मा, अमित मिश्रा, संजय सिंह, देवेन्द्र गर्ग, हरि सिंह, विजय मौर्य, श्याम कुमार, मनीष, विकास, संजय सैनी समेत बडी संख्या में मीडिया से जुडे साथी मौजूद रहे।