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उदयपुर में अपहरण एवं रेप के आरोपी को दस साल का कारावास
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उदयपुर में अपहरण एवं रेप के आरोपी को दस साल का कारावास

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उदयपुर में अपहरण एवं रेप के आरोपी को दस साल का कारावास
man gets 10 years imprisonment for kidnapping and raping minor girl in Udaipur
man gets 10 years imprisonment for kidnapping and raping minor girl in Udaipur

उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर में विशिष्ट न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने एक युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को आज दस वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश कुमार नागौरी ने आरोपी को अपराध दण्ड संहिता की धारा 363 में सात वर्ष का कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 में दस वर्ष का कारावास एवं 50 हजार रुपये जुर्माना तथा पॉक्सों एक्ट की धारा चार में दस वर्ष का कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई

अभियोजन पक्ष के अनुसार उदयपुर जिले के फलासिया थाना क्षेत्र में दस दिसम्बर 2014 को हरीश तावड के खिलाफ छात्रावास में रहकर अध्ययनरत युवती का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने पीडिता के बयानों के आधार पर अनुसंधान कर आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया।