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अभिनेता राजपाल ने बयानबाजी बंद नहीं की तो होगा मानहानि का दावा
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अभिनेता राजपाल ने बयानबाजी बंद नहीं की तो होगा मानहानि का दावा

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अभिनेता राजपाल ने बयानबाजी बंद नहीं की तो होगा मानहानि का दावा

शाहजहांपुर। मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के माधौ गोपाल एवं पूर्व समाजवादी पार्टी नेता मिथिलेश कुमार के चेक बाउंस के मामले में न्यायालय से सजा होने के बाद फ़िल्म अभिनेता राजपाल यादव ने अनर्गल बयानबाजी बंद नहीं की तो उसके खिलाफ मानहानि का दावा किया जाएगा।

माधौ गोपाल ने अपने अधिवक्ता एसके शर्मा के साथ पत्रकारों से कहा कि चेक बाउंस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से सजा होने के बाबजूद फ़िल्म अभिनेता राजपाल यादव लगातार अनर्गल और भ्रामक दुष्प्रचार कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं।

फ़िल्म अभिनेता द्वारा लगातार उनकी छवि को खराब किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने दुष्प्रचार बन्द नहीं किया तो मजबूरन उनके खिलाफ न्यायालय में मानहानि का दावा करना पड़ेगा।

उन्होंने बताया कि राजपाल यादव एवं उनकी पत्नी राधा यादव को मुरली प्रोजेक्ट्स प्रालि दिल्ली द्वारा दायर किए गए चेक बाउन्सिंग के सात मामलों में छह माह की सजा और 11 करोड़ 90 लाख रूपये जुर्माना के रूप में अदा करने के आदेश कडकडडूमा न्यायालय दिल्ली द्वारा दिए गए थे। सजा होने के बाद से लगातार फ़िल्म अभिनेता लोगों को गुमराह कर कह रहे हैं।

गोपाल ने बताया कि राजपाल और उनकी पत्नी राधा यादव ने 30 मई 2010 को मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से एक एग्रीमेंट के तहत पांच करोड़ का लोन लिया था। उस एग्रीमेंट में लिखा था की राजपाल की कम्पनी श्री नौरंग गोदावरी इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को फ़िल्म ‘अता पता लापता’ को पूरा करने के लिए रूपए ले रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस फ़िल्म के नहीं चलने, फायदा नहीं होने एवं रिलीज होने न होने से उनकी कम्पनी का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके आलावा दोनों पक्षों के बीच तीन सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट भी हुए थे।

उन्होंने ने बताया कि राजपाल और उनकी पत्नी न तो अपने वादों पर कायम रहे। उनके द्वारा जो चेक दिए गए वो बाउंस हो गए। इसके बाबजूद पहले तो वह सामाजिक रूप से एवं अपने स्तर से रूपए वसूलने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं होने पर उसको केस करना पड़ा।

गोपाल ने बताया कि इनके द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में समझौते की बात करते हुए 10 करोड़ 40 लाख रूपए देने की बात कही थी और 10 करोड़ रूपए के चेक मय अंडर टेकिंग के उच्च न्यायालय में दाखिल किए थे। वे चेक भी बाउंस हो गए।

गौरतलब है कि चेक बाउंस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से सजा सुनाए जाने के बाद राजपाल यादव ने गत दिनों यहां मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के माधौ गोपाल एवं पूर्व सपा सरकार के मंत्री और सांसद रहे मिथिलेश कुमार पर गम्भीर आरोप लगाया था।

उन्होंने कहा था कि वर्ष 2017 विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी शंकुन्तला देवी चुनाव लड़ रही थीं। इस दौरान पूर्व सांसद ने उनसे 20 लाख रुपए की डिमांड की थी। अगर वह पैसे दे देते तथा माधौ गोपाल को अमिताभ बच्चन के हाथों मेडल पहना देते तो उन पर इस तरह की कार्रवाई नहीं होती।