बूंदी। राजस्थान में बूंदी की स्थानीय अदालत ने एक बालक से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व एक-एक लाख रूपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
बूंदी के विशिष्ट न्यायालय ( अनुसूचित जाति एवं जनजाति ) ने गुरुवार को आरोपी दुर्गालाल को दोषी मानते हुए पोस्को एक्ट में आजीवन कारावास व दो धाराओं में एक एक लाख रूपए के जुर्माने की सजा दी।
उल्लेखनीय है कि पुलिस ने आरोपी को जिले के केशवरायपाटन थाना क्षेत्र में 26 मई 2015 को एक 10 वर्षीय बालक से कुकर्म के अरोप में गिरफ्तार किया था।