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अदालत ने गांजा तस्करी के आरोपी को दस साल की सजा और दो लाख रुपये का जुर्माना
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अदालत ने गांजा तस्करी के आरोपी को दस साल की सजा और दो लाख रुपये का जुर्माना

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अदालत ने गांजा तस्करी के आरोपी को दस साल की सजा और दो लाख रुपये का जुर्माना
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अदालत ने गांजा तस्करी के आरोपी को दस साल की सजा और दो लाख रुपये का जुर्माना
अदालत ने गांजा तस्करी के आरोपी को दस साल की सजा और दो लाख रुपये का जुर्माना

पटना । पटना की एक विशेष अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में आज एक व्यक्ति को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ दो लाख रुपये का जुर्माना भी किया।

अपर जिला मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दशम) ने मामले में सुनवाई के बाद भोजपुर जिले के सलेमपुर गांव निवासी संतोष ठाकुर को अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी को एक साल के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

आरोप के अनुसार, साल 2014 में रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेल पुलिस के द्वारा पटना जंक्शन पर की जा रही संयुक्त जांच के दौरान प्लेटफार्म संख्या तीन पर संदिग्ध अवस्था में दोषी को गिरफ्तार किया गया था। तलाशी में दोषी के बैग और सूटकेस से चालीस किलाेग्राम गांजा बरामद किया गया था।