बोकारो। झारखंड में बोकारो जिले की एक अदालत ने पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने के आरोपित पति को आज आठ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला न्यायाधीश (तृतीय) गुलाम हैदर की अदालत ने पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने के आरोप में पति सुभाष टुड्डू को आठ साल के सश्रम कारावास के साथ दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
उल्लेखनीय है कि पेटरवार थाना क्षेत्र निवासी सुभाष टुड्डू की पत्नी ने अपने पति पर अप्राकृतिक यौनाचार का आरोप लगाते हुए स्थानीय न्यायालय में एक परिवाद दायर किया था।
मामले की जांच कर स्थानीय पुलिस ने आरोपित पति के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पीड़िता ने मामले में सास, ससुर और सुभाष के चचेरे भाई को भी आरोपित बनाया था जिसे न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया।