अलवर। राजस्थान के अलवर में एक अदालत ने अपरहण एवं बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दो आरोपियों को बीस वर्ष का कारावास एवं एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई हैं।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तिजारा शंकरलाल गुप्ता ने इस मामले के आरोपी हरियाणा में तावडू थाना क्षेत्र के पढेनी निवासी सकील एवं जरौली निवासी मिस्सा उर्फ अख्तर को आज यह सजा सुनाई।
अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार जैन ने बताया कि मूसेपुर ग्राम निवासी पीड़िता ने तिजारा थाने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दो अगस्त 2016 को जब वह बस स्टैंड पर आ रही थी तो रास्ते में मिले आरोपियों ने उसे मोटरसाइकिल से उसके पीहर की कह कर सिरमोली गांव में ले गए।
उसे एक कमरे में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद अलवर के एक होटल में ले गए और वहां दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे जयपुर एक होटल में ले गए और वहां पर हथियार दिखाकर बलात्कार किया।