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साैतेली बेटी से बलात्कार के दोषी 12 साल के सश्रम कारावास की सजा
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साैतेली बेटी से बलात्कार के दोषी 12 साल के सश्रम कारावास की सजा

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साैतेली बेटी से बलात्कार के दोषी 12 साल के सश्रम कारावास की सजा

शिमला | हिमाचल प्रदेश में शिमला की एक विशेष अदालत ने साैतेली बेटी से बलात्कार के दोषी एक व्यक्ति काे 12 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।

न्यायाधीश एस. एल. शर्मा ने पंजाब के हाेशियारपुर जिले के पंड्यार गांव निवासी बलविंदर पाॅल काे ‘पाेक्साे’ कानून की धारा-4, धारा-5 अाैर अाईपीसी की धारा-376 (बलात्कार के लिए दंड) सजा सुनायी। पॉल ने जुलाई, 2015 में नाबालिग साैतली बेटी काे उस समय हवस का शिकार बनाया, जब वह शिमला के बाेइलियुगंज स्थित अपने घर पर अकेली थी।

पुलिस ने बताया कि वारदात के समय लड़की की मां अस्पताल में भर्ती थी। पति की मृत्यु के बाद उसने पाॅल से शादी की थी। अभियुक्त काे धारा-506 (अापराधिक रूप से धमकाने) के लिए पांच साल सश्रम कारावास अाैर 5,000 रुपये जुर्माना भी सुनाया। अदालत ने कहा, धनराशि न चुकाने पर अभियुक्त काे एक साल की साधारण कैद की सजा हाेगी। धनराशि का भुगतान न करने की स्थिति में पाेक्साे कानून के अंतर्गत 25,000 रुपए जुर्माना अाैर दाे साल की जेल की सजा भुगतनी होगी।