नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने सहारा समूह की महत्वाकांक्षी परियोजना एम्बी वैली की संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया जारी रखने का बुधवार को निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश एके सिकरी की विशेष पीठ ने यह आदेश इसलिए दिया, क्योंकि सहारा समूह सेबी-सहारा रिफंड खाते में 750 करोड़ रुपए जमा कराने में विफल रहा है।
बॉम्बे उच्च न्यायालय की ओर से नियुक्त आधिकारिक परिसमापकों की ओर से पेश हो रहे अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि समूह ने रिफंड खाते में 750 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए हैं।
सहारा समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि वह एम्बी वैली के एक टुकड़े को बेचकर 15 मई तक यह पैसा जमा नहीं करा पाए हैं। इसके बाद न्यायालय ने कहा कि सहारा समूह 750 करोड़ रुपए जमा नहीं करा पाया है, इसलिए एम्बी वैली की नीलामी प्रक्रिया जारी रहेगी।
पीठ ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 12 जुलाई तय की है। न्यायालय ने गत 19 अप्रेल को सहारा समूह को एम्बी वैली सिटी परियोजना से कोई भी टुकड़ा चिह्नित करके उसे बेचने और 15 मई तक उससे प्राप्त राशि सेबी-सहारा रिफंड खाते में जमा कराने की अनुमति दी थी।