हनुमानगढ। राजस्थान में हनुमानगढ़ के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के दोषी युवक को गुरुवार को बीस साल की सजा सुनाई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त विष्णु शर्मा को नाबालिग किशोरी से भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दुष्कर्म का दोषी मानते हुए उस पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी किया,जिसे अदा नहीं करने पर उसे दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
न्यायाधीश ने उसे पोक्सो अधिनियम के तहत भी दोषी माना और पांच वर्ष के कारावास की सजा के साथ उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार विष्णु 10 फरवरी 2017 को एक नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।