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अदालत ने दहेज के लिए पत्नी को जिंदा जलाकर मारने वाले पति को फांसी की सजा
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अदालत ने दहेज के लिए पत्नी को जिंदा जलाकर मारने वाले पति को फांसी की सजा

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अदालत ने दहेज के लिए पत्नी को जिंदा जलाकर मारने वाले पति को फांसी की सजा
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अदालत ने दहेज के लिए पत्नी को जिंदा जलाकर मारने वाले पति को फांसी की सजा

जौनपुर | उत्तर प्रदेश में जौनपुर की एक अदालत ने दहेज के लिए पत्नी को जिंदा जलाकर मारने के आरोप में आज पति को फांसी की सजा एवं बीस हज़ार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के बख्शा थाने में मृतका के भाई निवासी ग्राम बथुआवर थाना सिकरारा जौनपुर समरजीत ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर मेरी बहन सुषमा को उसके पति मनोज कुमार निवासी ग्राम सरौली ने 26 सितंबर 2012 की रात जिंदा जलाकर कर मार डाला। मेरी बहन की शादी 10 मई 2002 को हुई थी, उसके दो पुत्रियां हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज ई सी एक्ट मनोज कुमार सिंह गौतम ने पत्नी को जिंदा जलाकर कर मार डालने का दोषी मानते हुए आरोपी पति मनोज कुमार को फांसी की सजा एवं बीस हज़ार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की आधी राशि मृतका की बड़ी पुत्री को देने का आदेश दिया है।