नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट भारतीय जनता पार्टी विधायक केजी बोपैया को कर्नाटक विधानसभा में अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के खिलाफ कांग्रेस-जनता दल (एस) गठबंधन की नई याचिका पर शनिवार सुबह साढ़े दस बजे सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने याचिका की जांच के बाद सुनवाई के लिए शनिवार सुबह साढ़े 10 बजे का समय निर्धारित किया है।
कांग्रेस-जद(एस) गठबंधन ने बोपैया को कर्नाटक विधानसभा में अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के खिलाफ शुक्रवार रात उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कांग्रेस-जद(एस) की ओर से वकीलों के एक समूह ने न्यायालय के रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचकर याचिका दायर की।
कांग्रेस-जद(एस) बोपैया की नियुक्ति का यह कहकर विरोध कर रहे हैं कि संसदीय परम्परा के अनुसार अस्थायी अध्यक्ष वरिष्ठतम विधायक को नियुक्त किया जाता है और ऐसा विधायक कांग्रेस में है, न कि बोपैया। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि विश्वास प्रस्ताव से संबंधित मतदान में गड़बड़ी करने के इरादे से ही बोपैया को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
गठबंधन ने शक्ति परीक्षण के लिए होने वाले मतदान की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने का अनुरोध भी नई याचिका में किया है। न्यायालय ने बीएस येद्दियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए जाने के खिलाफ बुधवार रात दायर याचिका पर सुबह साढ़े दस बजे हुई सुनवाई के दौरान यह अनुरोध ठुकरा दिया था।
न्यायमूर्ति एके सिकरी की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने येद्दियुरप्पा को शनिवार शाम चार बजे विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का आदेश दिया है।
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