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मानहानि मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ संज्ञान
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मानहानि मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ संज्ञान

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मानहानि मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ संज्ञान

पटना। बिहार में पटना की एक अदालत ने मानहानि के एक शिकायती मामले में शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ संज्ञान लेते हुए सम्मन जारी करने का आदेश दिया।

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (संख्या सात) ओमप्रकाश ने मामले में जांच के बाद यादव के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 500 के तहत प्रथम दृष्टया आरोप सही पाने के बाद यह आदेश दिया है। अदालत ने मामले में यादव की उपस्थिति के लिए 21 जून 2018 की तिथि निश्चित की है।

यह शिकायती मुकदमा 14 नवम्बर 2017 को एक कथित शिक्षाविद् उदयकांत मिश्रा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दाखिल किया था। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने मामले को जांच के लिए अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ओम प्रकाश को सौंप दिया था।

शिकायतकर्ता ने यादव के उस बयान को अपनी मानहानि बताया था, जिसमें राजद अध्यक्ष ने 9 सितम्बर 2017 और 10 सितम्बर 2017 को क्रमश: पटना जंक्शन और भागलपुर में कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर में उदयकांत मिश्रा के घर ही क्यों ठहरते हैं।