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अब दो से अधिक बेटियों के विवाह पर भी मुख्यमंत्री विवाह शगुन मिलेगा
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अब दो से अधिक बेटियों के विवाह पर भी मुख्यमंत्री विवाह शगुन मिलेगा

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अब दो से अधिक बेटियों के विवाह पर भी मुख्यमंत्री विवाह शगुन मिलेगा
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सिरसा | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अब दो से अधिक बेटियों के विवाह पर भी शगुन मिलेगा। आघिकारिक सूत्रों के अनुसार अनुसूचित जातियों और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने योजना में कुछ संशोधन किए हैं ताकि परिवार की सभी लड़कियां इस योजना से लाभान्वित हों। पहले इस योजना के तहत एक परिवार की केवल दो लड़कियों की शादी तक ही राशि दिए जाने का प्रावधान था।

अब इस योजना के तहत परिवार की सभी लड़कियों की शादी पर उक्त योजना का लाभ दिया जाएगा। उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने बताया कि वर्तमान सरकार लड़कियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को और अधिक सरल बनाया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत जिला सिरसा में वित्त वर्ष 2017-18 में 2 हजार 199 परिवारों को कुल 585.08 लाख रुपए की राशि उनकी लड़कियों की शादी के सुअवसर पर कन्यादान राशि के रूप में सीधे उनके बैंक खातों में डाली गई।

उन्होंने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के परिवारों को उनकी लड़की की शादी के अवसर पर 41 हजार रुपए तथा सामान्य एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को उनकी लड़की की शादी के अवसर पर 11 हजार रुपए दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त समाज के सभी वर्गों के लोग जिनके पास ढाई एकड़ कृषि भूमि तथा एक लाख रुपए से कम वार्षिक आय है, को 11 हजार की राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि समाज के सभी वर्गों की विधवाओं/ तलाकशुदा, निराश्रित तथा अनाथ बेसहारा लड़कियां जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपए वार्षिक से कम है की शादी के अवसर पर 51 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है। किसी भी जाति एवं आयु वर्ग से सम्बन्धित महिला खिलाड़ी को उसकी स्वयं की शादी के अवसर पर 31 हजार रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान है।

उपायुक्त ने बताया कि आवेदन पत्र शादी के एक मास पूर्व ऑनलाईन किया जाना जरूरी है। किसी कारणवश आवेदन शादी से पूर्व नहीं किया जा सका तो आवेदन शादी के बाद अधिकतम 6 मास तक किया जा सकता है जिसमें पहले दो मास तक जिला कल्याण अधिकारी को तथा अगले 4 मास तक सम्बंधित उपायुक्त से स्वीकृति उपरान्त आवेदन ऑनलाईन करवाया जा सकता है।