नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने एलएलबी की परीक्षा में बैठने की अनुमति देने संबंधी दिल्ली की एक गर्भवती महिला की याचिका बुधवार को खारिज कर दी।
दिल्ली विश्वविद्यालय ने पर्याप्त उपस्थिति न होने के कारण गर्भवती महिला को परीक्षा में बैठने से मना कर दिया है। महिला ने पहले दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से निराशा हाथ लगने के बाद उसने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
न्यायाधीश एएम खानविलकर और न्यायाधीश नवीन सिन्हा की पीठ ने याचिकाकर्ता को दिल्ली उच्च न्यायालय की युगल पीठ के समक्ष अपील करने को कहा है।
पीठ ने कहा कि हम याचिका खारिज करते हैं और इस मामले में किसी प्रकार की राहत के लिए याचिकाकर्ता को दिल्ली उच्च न्यायालय (युगल पीठ) जाने की सलाह देते हैं।