हाजीपुर। बिहार में वैशाली जिले की सत्र अदालत ने दो नाबालिगों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आज एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भानु प्रताप सिंह ने यहां मामले में सुनवाई के बाद दो नाबालिगो के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी अरविंद राय उर्फ गोप को यह सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर एक लाख 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
उल्लेखनीय है कि 22 सितंबर 2013 को जिले के विदुपुर थाना के खजवती गांव में दोषी ने अपने चार सहयोगियों के साथ दो नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया था। घटन के बाद से चार आरोपी फरार हैं जबकि अरविंद राय उर्फ को गिरफ्तार कर लिया गया था।