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फिरौती मामले में अबू सलेम को सात साल की सजा
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फिरौती मामले में अबू सलेम को सात साल की सजा

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फिरौती मामले में अबू सलेम को सात साल की सजा
underworld don Abu Salem sentenced to seven years in ransom case
underworld don Abu Salem sentenced to seven years in ransom case

नई दिल्ली। दिल्ली की तीस हजारी अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सहरावत ने पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मामले में अंडरवर्ल्ड डान अबू सलेम को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

यह मामला 2002 का है। सलेम ने दिल्ली के एक कारोबारी अशोक गुप्ता से पांच करोड़ रुपए फिरौती की मांग की थी। अबू सलेम अदालत ने 26 मई को भारतीय दंड विधान की धारा 387. 506.507 के तहत दोषी करार दिया गया था।

इस मामले में सलेम के अलावा पांच अन्य के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। अदालत ने मामले के चार आरोपियों माजिद खान उर्फ राजू भाई, चंचल मेहता, मोहम्मद अशरफ उर्फ बबलू और पवन कुमार मित्तल उर्फ राजा भैया को बरी कर दिया था। इस आरोपी सज्जन कुमार सोनी की मौत हो चुकी है।

इस मामले की अदालत ने 27 मार्च को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लियाा था। अबू सलेम 1993 के मुंबई विस्फोट मामले समेत विभिन्न मामलों में जमानत पर है। फिरौती के मामले में भी उसे आठ नवंबर 2013 को जमानत मंजूर हो गयी थी। अबू सलेम ने व्यापारी से फिरौती मांगते हुए धमकी दी थी कि यदि पांच करोड़ रुपए नहीं दिए गए तो उसके पूरे परिवार का कत्ल करवा देगा।