दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग की जिला अदालत ने गर्भवती से बलात्कार के आरोपी को 10 साल के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार अवस्थी ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों,बयानों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया साथ ही प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उसे धारा 376 (2) (ज) के तहत 10 वर्ष कारावास व 500 रुपए अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थ दंड अदा नहीं करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण के अनुसार कुंदरा पारा शिव नगर रुआबांधा भिलाई की रहने वाली एक विवाहिता 28 मार्च 13 को दिशा मैदान के लिए पानी टंकी नहर के पीछे झाड़ियों में गई थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला रमा शंकर उर्फ बड़का (23 वर्ष) वहां पहुंचा। रमाशंकर ने विवाहिता से मारपीट की और उसके साथ बलात्कार किया और फरार हो गया।
महिला ने घर पहुंचकर अपने पति को घटना की जानकारी दी। इसके बाद इसकी रिपोर्ट कोतवाली भिलाई थाने में दर्ज कराई गई। इस मामले में भिलाई कोतवाली पुलिस ने आरोपी रमाशंकर उर्फ बड़का के विरुद्ध धारा 376, 506, 323 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान यह बात सामने आई कि घटना के समय पीड़ित महिला गर्भवती थी।