दुर्ग । छत्तीसगढ़ के दुर्ग की जिला अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत ने कल यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार विक्रांत विश्वकर्मा(20)अंडा थाना अंतर्गत एक ईंट भट्ठा में काम करता था।एक साल पूर्व ईंट भट्ठे में ही काम करने वाले एक कर्मचारी की 16 वर्षीया पुत्री को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले गया था। करीब 10 दिन तक किशोरी का दैहिक शोषण करने के बाद उसने उसे छोड़ दिया।
पीड़ित बालिका ने घर लौटकर परिजनों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद घटना की रिपोर्ट अंडा थाने में दर्ज कराई गई। मामले में पुलिस ने विक्रांत को गिरफ्तार कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया। विचारण के बाद दोष सिद्ध होने पर आरोपी विक्रांत को तीन-तीन वर्ष कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए अर्थदंड तथा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
एक अन्य मामले में न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत में ही 10 साल की बालिका से छेड़छाड़ करने के आरोप में रुआबांधा के रहने वाले हेमराज(28)को डेढ़ वर्ष कारावास की सजा से दंडित किया है।