भोपाल। मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग ने सतना जिले में चार साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले को अत्यंत गंभीर और अमानवीय मानते हुए प्रशासन से जवाब मांगा है। आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आयोग ने जिले के गांव पन्ना में हुए इस मामले में पुलिस अधीक्षक से प्रतिवेदन तलब किया है।
मानव अधिकार आयोग ने बैतूल में सौतेले पिता द्वारा नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार करने के मामले में भी संज्ञान लिया है। आयोग ने पुलिस अधीक्षक बैतूल से पन्द्रह दिवस में प्रतिवेदन तलब किया है।
आयोग ने भोपाल के बिलखिरिया क्षेत्र में जेल से छूटे ज्यादती के आरोपी द्वारा पीड़िता की बहन के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक भोपाल से प्रतिवेदन तलब करते हुए कहा कि पूर्व मामले में जमानत निरस्ती की कार्यवाही अभियोजन पक्ष के जरिए की जा सकती है।
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने करैरा तहसील के अन्तर्गत सड़क ठेकेदार द्वारा गांव के पास ही गिट्टी प्लांट लगा देने और उससे उपजे प्रदूषण से ग्रामीणों के परेशान होने के मामले में संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले में कलेक्टर शिवपुरी से प्रतिवेदन मांगा है।
आयोग ने राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में परिजनों का इंतजार किये बिना जूनियर डाॅक्टरों द्वारा मरीज की मृत्यु के बाद उसका शव वार्ड के बाहर रखवाने के मामले में संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल एवं अधीक्षक हमीदिया अस्पताल भोपाल से दस दिवस में प्रतिवेदन मांगा है।
मानव अधिकार आयोग ने भोपाल की बिजली काॅलोनी स्थित शासकीय माध्यमिक शाला के जर्जर कमरों के साथ बाथरूम तक तोड़ दिये जाने एवं अस्थायी सुविधा घर बनाने के लिए छात्राओं से ही ईंटे उठवाने के मामले में संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संबंध में कलेक्टर भोपाल एवं जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल से दस दिवस में प्रतिवेदन मांगा है।