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प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर को स्टेडियम में उतारने की अनुमति मिली
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प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर को स्टेडियम में उतारने की अनुमति मिली

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प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर को स्टेडियम में उतारने की अनुमति मिली
प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर को स्टेडियम में उतारने की अनुमति मिली
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प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर को स्टेडियम में उतारने की अनुमति मिली

जयपुर । राजस्थान उच्च् न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जयपुर दौरे के दौरान उनके हेलीकाप्टर को सवाई मानसिंह स्टेडियम में उतारने की अनुमति आज दे दी है।

न्यायमूर्ति के एस झावेरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवायी करते हुए अनुमति देने के साथ साथ आदेश दिया है कि हैलीपेड को कृत्रिम घास से ढका जाए, ताकि स्टेडियम को कोई नुकसान न हो और यदि हेलिकाॅप्टर उतारने के दौरान स्टेडियम को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई राज्य सरकार को करनी होगी। सरकार की ओर से महाधिवक्ता एनएम लोढा और एएजी अनुराग शर्मा ने पैरवी की।

गौरतलब है कि एसएमएस स्टेडियम में पहले हेलिकॉप्टर उतारने की सुविधा थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने अनिल शर्मा बनाम राज्य सरकार मामले में 20 सितंबर 2001 में दिए गए निर्णय में स्टेडियम में गैर खेल गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। हालांकि राष्ट्रीय दिवस समारोह के आयोजनों को स्टेडियम में करने की छूट दी थी।

प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए राज्य सरकार ने एसएमएस स्टेडियम के टेनिस कोर्ट और एथलीट ग्राउंड में 5 और 6 जुलाई को रिहर्सल और 7 जुलाई को हेलिकॉप्टर उतारने की अनुमति मांगी थी। पुलिस उपायुक्त गौरव श्रीवास्तव की ओर से न्यायालय में दायर प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि सुरक्षा कारणों से अमरूदों के बाग के एक किलोमीटर के दायरे में एसएमएस स्टेडियम ही प्रधानमंत्री के हेलिकॉप्टर को उतारने की उचित जगह है।