कन्नूर। केरल की थलास्सेरी अतिरिक्त जिला सत्र अदालत ने वर्ष 2008 में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की हत्या के मामले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 11 कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आर एल बैजू ने गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ता की हत्या का दोषी मानते हुए माकपा के 11 कार्यकर्ताओं पी धनेष, एन उथामन, ओ बाबू, सी प्रकाशन, एम उमेश, वी रंजीत, एन के पुरुषोत्तम, सी के सुनेश, एम सूरज ओर वी शिजू को उम्र कैद कारावास की सुनायी। सभी दोषी चित्तरिपारमबा और उसके आस पास के इलाके के रहने वाले हैं।
न्यायधीश ने भाजपा कार्यकर्ता ए महेश(32) की हत्या के लिए दोषी माना और सजा सुनाई। प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि में से तीन लाख रुपए महेश की मां को दिए जायेंगे।
ए महेश थेलास्सेरी के पास चित्तरिपारमबा का रहने वाला था। वह ऑटोरिक्शा चालक था। महेश की थेलास्सेरी के पास मानाथेरी में माकपा कार्यकर्ताओं ने बेरहमी से पीटपीट कर हत्या कर दी थी।