नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक की आगरा, वाराणसी और श्रीपेरम्बदुर की तीन परिसम्पत्तियों की नीलामी के गुरुवार को आदेश दिए।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश एएम खानविलकर और न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि हम यूनिटेक की तीन परिसम्पत्तियों की नीलामी के आदेश देते हैं।
ये परिसम्पत्तियां आगरा, वाराणसी और श्रीपेरम्बदुर की हैं। इन सम्पत्तियों को नीलाम करके यूनिटेक के फ्लैट खरीदारों को उनका पैसा लौटाया जाएगा।
सुनवाई के दौरान यूनिटेक के प्रोमोटर संजय चंद्रा की ओर से पेश पूर्व सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने दलील दी कि उनके मुवक्कि लंबे समय से जेल में बंद हैं। वह अपनी सभी परियोजनाएं पूरी करना चाहते हैं।
कुमार ने दलील दी कि अभी तक 120 फ्लैट संबंधित खरीदारों को सौंपे जा चुके हैं। उनके मुवक्किल अधूरी परियोजनाओं को पूरा करना चाहते हैं। यूनिटेक अपनी परियोजनाओं में निवेश पर निवेश कर रही है। उनकी इन दलीलों का याचिकाकर्ताओं के वकील ने पुरजोर विरोध किया।
न्यायालय ने, हालांकि सख्त लहजे में कहा कि घर खरीदारों को उनका पैसा वापस हर हाल में चाहिए। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह तक मुल्तवी कर दी।
शीर्ष अदालत ने यूनिटेक की संपत्तियों को नीलाम करने के लिए तीन-सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसने यूनिटेक की 600 एकड़ जमीन को नीलाम करने का पूरा मसौदा बनाया। आगरा, वाराणसी, तमिलनाडु, चेन्नई स्थित परिसम्पत्तियां अविवादित हैं।