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सूचना आयोग ने खारिज की घनश्याम तिवाड़ी व उनके पुत्र की अपीलें
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सूचना आयोग ने खारिज की घनश्याम तिवाड़ी व उनके पुत्र की अपीलें

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सूचना आयोग ने खारिज की घनश्याम तिवाड़ी व उनके पुत्र की अपीलें
Rebel Rajasthan BJP leader Ghanshyam Tiwari
Rebel Rajasthan BJP leader Ghanshyam Tiwari
Rebel Rajasthan BJP leader Ghanshyam Tiwari

जयपुर। राजस्थान सूचना आयोग ने भारतीय जनता पार्टी छोड चुके एवं भारत वाहिनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम तिवाड़ी व उनके पुत्र आशीष तिवाड़ी को राज्य सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा हटाने के कारणों की सूचना देने की याचिका को खारिज कर दी।

मुख्य सूचना आयुक्त सुरेश चौधरी और सूचना आयुक्त अाशुतोष शर्मा ने तिवाड़ी व उनके पुत्र की अलग-अलग अपीलें खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने खुफिया पुलिस को आरटीआई एक्ट की धारा 24 के तहत अधिसूचित कर सूचना देने से मुक्त कर रखा है।

भाजपा शासन में तिवाड़ी परिवार की सुरक्षा हटाने की सूचना खुफिया पुलिस से सम्बन्धित है लेकिन खुफिया पुलिस संगठन आरटीआई से मुक्त होने के कारण सूचना नहीं देने का पुलिस का निर्णय सही है।

अपने निर्णय में सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने यह भी कहा कि तिवाड़ी के वकील यह साबित करने में असफल रहे कि सूचना नहीं मिलने से उनका मानवाधिकार किस प्रकार प्रभावित हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि घनश्याम तिवाड़ी व उनके परिवार को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सुरक्षा दी थी जिसे मौजूदा भाजपा सरकार ने खुफिया पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर वापस ले लिया था। तिवाड़ी ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे से मतभेद के कारण राज्य सरकार ने गलत तौर पर उनकी सुरक्षा हटा ली।

तिवाड़ी व उनके पुत्र ने जयपुर व सीकर पुलिस को आरटीआई आवेदन दे कर सुरक्षा देने व हटाने के कारण, उसकी पत्रावली की प्रतियां आदि सूचना चाही थी। पुलिस द्वारा सूचना देने से इनकार करने पर पूर्व मंत्री घनश्याम तिवाड़ी व उनके पुत्र आशीष तिवाड़ी ने सूचना आयोग में द्वितीय अपीलें दायर की थीं।